सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काला हिरण शिकार मामले में सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने अदालत को बताया कि हलफनामा गलती से 8 अगस्त, 2003 को अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए अभिनेता को माफ़ किया जाना चाहिए।
आर्म्स एक्ट का मामला: 11 फरवरी को ‘गलत’ हलफनामे के लिए सलमान खान के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा पीपल न्यूज़
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